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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की सहायता करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की सहायता करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

नाबालिग से दुष्कार्म करने वाले आरोपी की सहायता करने वाले आरोपी की अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव ने जमानत आवेदन को खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 06 जून 2020 को आरोपी सुनिल निवासी बिलखेड पीडिता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने जीजा आरोपी रवि पिता भुरा निवासी ग्राम घुघरी के घर ले गया। जहां आरोपी सुनिल ने पीडिता के साथ खोटा काम किया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी सुनिल के जीजा रवि को दुष्कर्म में सहायता करने का आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर न्याोयालय भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपी रवि की ओर से अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव में अपनी जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक गजानंद खन्ना ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।

अमरेन्द्र कुमार तिवारी
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन
मीडिया प्रभारी खरगोन

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