दुकान मालिक से मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजा
दुकान पर सामान लेने आये बच्चे को सामान देने से मना करने पर दुकान वाले रितेश से मारपीट करने वाले आरोपियों की जेएमएफसी न्यायालय भीकनगांव ने जमानत आवेदन को खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 05 सितम्बर 2020 को फरियादिया श्रीमती शशि के लडके रितेश की दुकान पर एक छोटा बच्चा गिफ्ट का सामान लेने आया जिसे रितेश ने सामान देने से मना कर दिया। सामान न देने की बात को लेकर दिनांक 07 सितम्बनर 2020 को शाम को आरोपी सईद पठान पिता मकसूद व सईद पिता मोहम्मद हुसैन मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देते हूए रितेश की दुकान में घुस गये। दोनों आरोपियों ने रितेश के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की व उसकी दुकान का सामान बाहर फेंक दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने पुलिस थाना भीकनगांव पर दर्ज करायी। पुलिस थाना भीकनगांव ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यांयालय भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपियों सईद पठान पिता मकसूद व सईद पिता मोहम्मंद हुसैन की ओर से अपनी जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध एडीपीओ गजानंद खन्ना ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन
मीडिया प्रभारी खरगोन