Breaking News

मंदिर की दानपेटी चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

मंदिर की दानपेटी चोरी करने वाले आरोपीगण कीजमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर के न्यायालय ने मंदिर की दानपेटी चोरी करने वाले आरोपीगण जय उर्फ अजय पिता स्व. राजेन्द्र सोनी उम्र 19 साल एवं दीपक ठाकुर उर्फ घोडा पिता मोहन सिंह ठाकुर उम्र 21 साल दोनों निवासी मोतीनगर, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेष सिंह चंदेल ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी महेन्द्र शुक्ला जो कि हनुमान मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर एवं शंकरजी मंदिर के पुजारी है। दिनांक 13.08.2020 को शांम करीब 7-8 बजे शंकरजी के मंदिर की पूजा कर मंदिर बंद कर घर चले गये। दिनांक 14.08.2020 को सुवह 4 बजे मंदिर की लाईट बंद थी एवं मंदिर के सामने रखी दान पेटी के दोनों ताले टूटे थे। दानपेटी में पिछले 01 साल में 6000 रूप्ये आये थे। दान पेटी करीब 17 माह से बंद थी जिसमें करीब 6000 रूप्ये होगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मोतीनगर में दर्ज कराई गयी। थाना मोतीनगर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया। विवेचना के दौरान आरोपीगण अजय एवं दीपक को गिरिफतार किया गया। उक्त अपराध दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया और बताया कि नीलकंठ मंदिर में घुसकर दानपेटी तोडकर 4230 रूप्ये की चिल्लर चोरी की। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेष किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण अजय सोनी एवं दीपक ठाकुर का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

सौरभ डिम्हा
मीडिया प्रभारी(अभियोजन)
जिला सागर म.प्र.

About live1234

Check Also

जोड़ गणपति हनुमान मंदिर के महंत श्री मंगलदास जी त्यागी भाजपा मण्डल मीडिया प्रभारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया

ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में जोड़ गणपति हनुमान मंदिर के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *