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अबैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

अबैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान रघुवीर प्रसाद पटेल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी षिवराज पिता सुकई अहिरवार का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 2 सितंबर 2020 को थाना देवरी में पदस्थ उप निरीक्षक रामदास टेकम अपने हमराह स्टाफ के साथ कस्वा भ्रमण के लिए गए थे। भ्रमण के दौरान ग्राम कोपरा में मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि भटरिया मोहल्ला का रहने वाला षिब्बू उर्फ षिवराज अहिरवार अपने मकान के पीछे टपरिया में शराब बिक्री हेतु रखे है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखविर के बताये स्थान पर पुलिस ने दविस दी। पुलिस को देख आरोपी भागने लगा। हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर आरोपी को पकडा गया। नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम षिवराज बताया। झोपडी में चेक करने पर 06 पेटी प्रत्येक पेटी में 50 पाव देषी लाल मसाला शराब कुल 54 बल्क लीटर शराब पाई गयी। शराब रखने संबंधी दस्तावेज पूछने पर आरोपी द्वारा लाइसेंस या अन्य दस्तावेज ना होना बताया गया। उक्त आरोपी को गिरिफतार कर उसके विरूद्ध धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी षिवराज अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया।

सौरभ डिम्हा
मीडिया प्रभारी(अभियोजन)
जिला सागर म.प्र.

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