दिनांक:- 21/09/2020
मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।
अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव द्वारा मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 23 जून 2020 को नव विवाहिता लक्ष्मी बाई पति प्रवीण उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पछाया तहसील भीकनगांव ने जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी । मृतिका के परिजनों द्वारा अपने कथनों में बताया गया कि शादी के छह माह बाद से ही मृतिका के पति एवं उसकी जेठानी संगीता बाई मृतिका के साथ मारपीट कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। घटना दिनांक को इसी प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने स्वयं जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस पर से पुलिस थाना भीकनगांव द्वारा अपराध पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भीकनगांव के द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया था ।
प्रकरण में आरोपी संगीता बाई पति दिलीप उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पंछाया तहसील भीकनगांव पूर्व से जेल में निरुद्ध है इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन पत्र माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव श्री एन आर परमार के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से श्री गजानंद खन्ना सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव द्वारा किया गया जिनके तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 9584653384 (व्हाट्सएप)
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन