मानवीय जीवन को संकट में डालने वाले कारोबारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भेजा केंद्रीय जेल।
नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद की कार्यवाही।
खरगोन 3 सितम्बर 22/ कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गत 30 जुलाई को करवाई गई रेकी के आधार पर कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में 500 किलो नकली घी और लगभग 1682 लीटर खाद्य तेल पाया गया था। इस दौरान घी के दो, वनस्पति, सोयाबीन तेल एसेंस एवं खोपरा तेल सहित 9 नमूने लिए गए थे। जांच में लिए गए नमूनों की रिपोर्ट में अवमानक के अलावा प्रतिबंधित, असुरक्षित और एडल्ट्रेंन्ट स्तर के पाए गए। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंर्तगत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आमजनों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर आमजनों को भ्रम में रख कर छलकपट कर आर्थिक लाभ लेने पर बमनाला के 58 वर्षीय निशार अहमद पिता इब्राहिम निरबान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। निशार के विरुद्ध 2 सितंबर को जारी निरुद्ध आदेश कर बड़वानी की केंद्रीय जेल भेजा गया है। मामले की जांच में शामिल डिप्टी कलेक्टर श्री ओमनारायण सिंह ने बताया कि मानीवन जीवन को संकट में डालने वाले कार्य को देखते हुए कार्यवाही की गई हैं इसके साथ जुडे़ सभी व्यक्तियों पर निगरानी की जा रही है।
इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रेवाराम पिता बापुसिं सोलंकी ने 30 जुलाई को भीकनगांव थाने में निशार पिता ईब्राहिम निरबार पर धारा 272, 273, 420 भादवि की एफआईआर दर्ज कराई थी। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ इनकी फर्म का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फर्म पर नकली घी बनाकर भंडारण, वितरण एवं विक्रय किया जा रहा था। निर्माण स्थल पर नकली घी बनाने में उपयोग किया जाने वाला एसेंस, गैस सीलेन्डर, चूल्हा, पैकेजींग मशीन, अलग-अलग ब्रांड के खाली डिब्बे के रेपर्स जैसे, दावत, मधुर, रूची, अनमोल, कृति एवं पैकींग में उपयोग में लाये जाने वाले ढक्कन भी भारी मात्रा में पाये गए थे। निशार द्वारा खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल, वनस्पती एवं एसेंस का मिश्रण कर नकली घी का निर्माण कर भंडारण, पैक्ड एवं विक्रय कर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर आमजन को भ्रम में रख कर छल कपट कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा था। निशार द्वारा लगातार अवैध कारोबार चोरी छिपे कर लोगों की जान जोखिम में डालकर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था।