ये कैसी नई आबकारी नीति 2023 :- जिसका भैंसदेही पर नही कोई असर।
मन्दिर , स्कूल के पास चल रही एक दुकान तो दूसरी के पास चल रहा आहता।
बैतूल से आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट।
बैतूल जिले भैंसदेही :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में नई शराबनीति को मंजूरी दी गई. नई नीति में शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी अहाते और शॉप बार बंद करने का फैसला भी किया है। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति एक अप्रैल 2023 से लागू हो गयी। जिसके बाद भी इस शराब नीति का असर बैतुल जिले के भैंसदेही में ठीक इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। जिसकी मानो आबकारी विभाग ने मौन स्वीकृति प्रदान कर रखी हो।
*नगर में संचालित है दो शराब दुकान*
जानकारी में सामने आया कि बैतुल जिले के भैंसदेही नगर में दो शराब दुकान संचालित की जा रही । एक बस स्टैंड मुख्य मार्ग पर जो किसी वैष्णवी ट्रेडर्स लायशन्स धारक के नाम से है। शराब दुकान के पास ही शराबियों के लिए बैठ कर शराब पीने की व्यवस्था वेल्डिंग दुकान के पीछे हरा नेट लगा कर और उसमें टेबल कुर्सियां लगाकर आरामदायक सुविधा कर रखी है। जो सरेआम चल रही। ऐसा नही की स्थानीय जिम्मेदार विभाग को इसकी जानकारी नही की यह अहाता किसका है। इसकी जानकारी सबको है। साथ ही शराब की दूसरी दुकान शहर के प्राचीन शिव मंदिर एव नगर के प्रसिद्ध पूर्णा घाट पर स्थित काली माता मंदिर और संस्कार स्कूल के पास चौराहे पर शराब की दूसरी दुकान को संचालित किया जा रहा है। यह दुकान किसकी है इसका कोई बोर्ड उस दुकान पर लगा नजर नही आता। जिससे यह सिद्ध करना भी सही नही होंगा की वह दुकान किसकी है। और वह वैध है या अवैध और वह किस ठेकेदार द्वारा संचालित कि जा रही है। जिसकी जानकारी तो आबकारी विभाग ही दे पायेगा। जो कि मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति 2023 को आये दिन मुह चिड़ा रही है। ऐसा नही है कि इसकी जानकारी आबकारी विभाग को नही पर आबकारी विभाग की ही मौन स्वीकृति से स्कूल , मन्दिर और स्टेट हाईवे के पास नियमो को दरकिनार कर शराब दुकान का संचालन करवाने का काम करवाते नजर आ रही है। जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। बता दे आगामी महीने में प्राचीन शिव मंदिर भैंसदेही पर माँ पूर्णा शिव महापुराण का आयोजन होना है। जो नगर की महिला जागृति समिति द्वारा कराया जाना है। जिसकी सूचना नगर परिषद के कचरा वाहन के प्रचार प्रसार के माध्यम से दी जा रही है।
*क्या कहती है नई आबकारी नीति*
शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने फैसला लिया है कि धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों का दायरा 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर किया गया है। सरकार ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का फैसला भी किया है। इसके अलावा शराब के नशे में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों की सजा को भी बढ़ाने पर विचार किया गया है।
आबकारी निरीक्षक भैंसदेही के पांडे जी को दो बार कॉल किया पर कॉल का जवाब नहीं मिला