बैतूल गंज थाना क्षेत्र का मामला….।
हिरण का शिकार करने वाले दो शातिर आरोपियो को थाना गंज पुलिस ने किया गिरफ्तार।
नितिन चौहान की भूमिका अहम।
बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ
देवीनाथ लोखंडे की खास रिपोर्ट।
गंज थाने का मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिन शुक्रवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम
खण्डारा में एक व्यक्ति अवैध रूप से वन्य प्राणी हिरण का शिकार कर हिरण के मांस को बेचने की फिराक में था तभी मुखवीर की
सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिध्दार्थ चौधरी के निर्देशन मे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नीरज सोनी एवं एसडीओपी महोदय बैतूल श्रृष्टी भार्गव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ए. बी. मर्सकोले के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम खण्डारा मे आमला रोड से कुछ दूरी अंदर रम्मु के खेत के पीछे टेकरी के पास पहुचकर घेराबंदी कर रैड कार्यवाही की गई जहां दो व्यक्ति अपने कब्जे मे वन्य प्राणी हिरण का मांस प्लास्टिक के तसले में लिये मिले जिनको पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम रमेश मोहबे पिता सरगी चोखेलाल उम्र 53 वर्ष अनिकेत मोहबे पिता रमेश मोहबे उम्र 24 वर्ष निवासी ग्यारसपुर आमला का निवासी था जिससे वन्य प्राणी हिरण का शिकार करने के संबंध मे मेमोरेण्डम पूछताछ में बताया कि आज को दोपहर करीबन 01.00 बजे ग्राम खण्डारा मे रम्मु की बाडी के पीछे टेकरी तरफ जंगल मे आये हिरण का शिकार पालतु कुत्तों की सहायता से हिरण को लोहे के धारदार चाकू एवं कुल्हाड़ी से वार करके किया था हिरण को काटकर छोटे छोटे टुकडे कर आरोपी रमेश मोहबे को हिरण का मांस मय मुंडा पैर खुर तथा लोहे
का चाकू और कुल्हाडी समक्ष पंचानो के जप्त किया गया। दोनो आरोपीगण रमेश मोहबे एवं अनिकेत मोहबे काअपराध धारा धारा 9 (39), 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से आरोपीगणो को विधिवत
गिरप्तार किया जाकर प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।