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अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।

खरगोन-

अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना खरगोन को दिनाँक 05.08.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी सायकल के पीछे केरियर पर दोनो तरफ 02-02 डिब्बे बांधकर कच्ची शराब लेकर जामली तरफ जा रहा हैं। सूचना पर विश्वास कर साक्षीगण को सूचना से आहूत कराया एवं मुखबीर बताये स्थाान पर पहुचे जहा थोडी देर बाद आरोपी बाल गोस्वामी अपनी सायकल से आते हुये दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर पकडा तथा उसके पास रखे 04 डिब्बो में चैक करने पर कुल 60 लीटर शराब होना पाया । आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब जप्त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया । पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट खरगोन द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।

प्रकरण में आरोपी बाल गोस्वामी पिता सदाशिव गोस्वामी उम्र 45 वर्ष निवासी मथुरा उत्तरप्रदेश हाल मुकाम गांधी नगर खरगोन पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

प्रकरण 02

दिनांक 23 सितम्बर 2020

अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,300/- रूपये के अर्थदण्ड् से दण्डित किया गया।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 21 मार्च 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी मंजीतसिंह पिता हरजिन्दरसिंह भाटिया उम्र 28 वर्ष निवासी गांधी नगर खरगोन के कब्जे से बिना लायसेंस के रखी 13 पाव देशी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्या‍यालय उठने तक के कारावास व तेरह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई.।

प्रकरण 03

दिनांक 22 सितम्बर 2020

अवैध मदिरा का परिवहन करवाने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध मदिरा का परिवहन करवाने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि, पुलिस थाना बलकवाडा को मुखबिर सूचना मिली कि खरगोन तरफ से होन्डई वरना कार से अवैध शराब का परिवहन कर आगरा बाम्बे रोड की तरफ जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना बलकवाडा ने कसरावद फाटे पर पहुंचकर खरगोन की ओर से आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग प्रारंभ की, तो कुछ समय बाद खरगोन से होन्डई वरना कार क्रमांक एम.पी.-09-सी.बी.-0740 आती दिखी, जिसे फोर्स की मदद से रोककर गाडी की तलाशी ली तो उसमें 20 पैटी, जिसमें कुल 180 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा होना पाया गया। कार चालक से पूछने पर उसने अपना नाम महेन्द्र गोस्वाेमी बताया तथा कार में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष कुशवाह बताया एवं उक्त शराब को अवैध रूप से बिक्री व परिवहन करने हेतु धनंजय पिता जानकीसिंह निवासी इन्दौर द्वारा दिया जाना प्रकरण में दर्शित है। आरोपी धनंजय की ओर से सीजेएम न्यायालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे सी.जे.एम. न्याेयालय ने निरस्त कर दिया। आरोपी अभिरक्षा में होने से द्वितीय जमानत आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यानयालय ने भी जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 9584653384 व्हाटसप
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन

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