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सेंधमारी कर चोरी वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

 

सेंधमारी कर चोरी वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा आरोपी कुलदीप पिता विष्णु पवार निवासी पालसोद थाना उन्हेल जिला उज्जैन को थाना थांदला के अपराध क्रमांक 60/20 131/20 ,233 /20 धारा 457 380 में जेल भेजा गया।
मीडिया प्रभारी थांदलावर्षा जैन के अनुसार आरोपी कुलदीप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना थांदला के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय पर तीन रिहायशी घरों को निशाना बनाकर 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोप में दिनांक 11/ 02/20 को प्रथम घटना को अंजाम देते हुए अणु पब्लिक स्कूल थांदला का ताला तोड़कर ₹23000 चुराए थे जिसके रिपोर्ट प्राचार्य प्रमोद नायर द्वारा दर्ज करवाई गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 16/ 03/20 दूसरी घटना को अंजाम देते हुए दो भाइयों सुखलाल एवं पिंटू चारेल के रतनाली खवासा स्थित घर का ताला तोड़कर एवं दीवाल खोदकर चांदी के जेवरात चुराए गए थे जिसकी रिपोर्ट फरियादी दिनेश ने दर्ज करवाई थी । इसी प्रकार दिनांक 24/06/20 को रात्रि में आरोपी मुकेश भूरिया के ग्राम रून्डीपाडा स्थित घर का ताला तोड़कर चांदी का कंदोरा एवं कपड़े तथा पैसे रुपए चुराए थे। फरियादी गण की रिपोर्ट पर थांदला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात होने पर कि आरोपी अन्य अपराधों में जिला जेल झाबुआ में निरुद्ध है उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट से तलब कर पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड प्राप्त कर चोरी गया मशरूका बरामद कर आज जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी का न्यायायिक निरोध स्वीकार कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया। प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

(वर्षा जैन)
मीडिया सेल प्रभारी
थांदला
जिला झाबुआ

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