खरगोन जिले के न्यायालयीन फैसले।
01.अवैध कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
02.रिहायसी मकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।
03.अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।
04. सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।
प्रकरण 01
अवैध कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
जेएमएफसी न्यायालय महेश्वंर द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29.08.2020 को पुलिस थाना करही को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि होदडिया रोड नहर किनारे शमशान घाट के पास करही में आरोपी कमल पिता मुकेश उम्र 18 वर्ष निवासी गुलावड द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है, मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचकर आरोपी के कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त की गई। पुलिस थाना करही द्वारा आरोपी कमल के विरूद्ध आबकारी एक्टर का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय महेश्वर के समक्ष पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी विजयसिंह जमरा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेश्वर द्वारा की गई।
प्रकरण 02
रिहायसी मकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 13/02/2020 को पुलिस थाना बिस्टान को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम ताराबावडी में रमेश पिता शंकर निवासी ताराबावडी द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। पुलिस थाना बिस्टांन द्वारा मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम ताराबावडी आरोपी रमेश के रिहायसी मकान पहुंचे जहां से उक्त अवैध शराब बेचने वाला आरोपी रमेश मौके से फरार हो गया था। आरोपी के रिहायसी मकान से 20 पेटी जिसमें कुल 180 बल्क लीटर विदेशी मदीरा बाम्बे व्हीस्की जप्ती कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी रमेश की ओर से अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्याेयाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
प्रकरण 03
दिनांक 25 सितम्बर 2020
अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 15/09/2020 को आबकारी विभाग कसरावद मुखबीर द्वारा प्राप्त सूचना पर स्वतंत्र साक्षीगण एवं हमराह स्टाफ के साथ ग्राम सरवरदेवला स्थित आरोपी सुजीत जायसवाल के आधिपत्य के महाकाली ढाबे पर पहुंचे। उसके ढाबे की विधिवत तलाशी लेने पर किचन के पास वाले कमरे से 11 गत्ते की पेटियों में 550 पाव कुल 99 लीटर देशी शराब होना पायी गयी। आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब को जप्त् कर आरोपी गिरफतार किया गया। पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट खरगोन द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
प्रकरण में आरोपी सुजीत जायसवाल पिता राकेश जायसवाल उम्र 23 वर्ष निवासी गोपालपुरा तहसील कसरावद पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध विरोध अभियोजन की ओर से किया जाकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
प्रकरण 04
दिनांक 25 सितम्बर 2020
सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा लोगो से पैसे लेकर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 10 सितम्बर 2020 को आरोपी कैलाश पिता रेवाराम भीलाला उम्र 50 वर्ष निवासी पंधानिया को स्कू्ल के पीछे खेत में नया नगर पंधानिया लोक स्थान पर लोगो से पैसे लेकर अवैध रूप से सट्टा लिखते हुये पकड कर गिरफतार किया गया था। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को धारा 4- क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 9584653384 व्हाटसएप
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन