दिनांक:- 20/09/2020
मोटर चोरी करने और अवैध हथियार रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।
अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने और अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि भीकनगांव पुलिस ग्राम बमनाला में वाहनों की चेकिंग कर रही थी तब वाहनों की चेकिंग करते समय एक यामाहा एफजेड मोटरसाइकिल एमपी 09 VV 0249 का चालक सेल्दा गांव तरफ से बमनाला सेल्दा फाटा आया औऱ पुलिस की चेकिंग को देखकर वापस भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराह फोर्स द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश पिता रामलाल भील निवासी ग्राम सेल्दा का होना बताया जिस की जामा तलाशी लेते समय उसकी दाहिनी तरफ कमर में एक देसी 12 बोर का कट्टा खुसा मिला तथा जेब की तलाशी लेने पर एक जिंदा 12 बोर का कारतूस उसकी पेंट की बायीं जेब में पाया गया एवं उसके पास रखें देसी कट्टा का वैध लाइसेंस पूछने पर लाइसेंस होना नहीं पाया गया तथा उससे पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा उक्त वाहन मोटरसाइकिल एमपी 09 VV 0249 भी चोरी की हुई बताया गया।
पुलिस ने आरोपी से उक्त देसी कट्टा, कारतूस और मोटरसाइकिल जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भीकनगांव के द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया था ।
प्रकरण में आरोपी मुकेश पिता रामलाल उम्र 20 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम सेल्दा तहसील भीकनगांव पूर्व से जेल में निरुद्ध है इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन पत्र माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव श्री एन आर परमार के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजनकी ओर से श्री गजानन खन्ना सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव द्वारा किया गया जिनके तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 9584653384 व्हाटसप
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन