दिनांक 20 सितम्बर 2020
अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।
न्यायिक मजिस्ट्रेट भीकनगांव द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 650/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 20/03/ 2020 को आबकारी विभाग भीकनगांव ने आरोपी मुकेश पिता वेस्ता निवासी ग्राम शिवना थाना चैनपुर उम्र 25 वर्ष के कब्जे से बिना लायसेंस के रखे 16 पाव बॉम्बे व्हिस्की विदेशी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय न्या्यिक मजिस्ट्रेट भीकनगांव श्री फरहान कुरैशी के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास और ₹650 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी श्री गजानंद खन्ना सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव गांव द्वारा की गई।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 9584653384 व्हाटसप
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन