अवैध शराब बेचने ले जा रहे आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्याेयाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब बेचने हेतु ले जा रहे आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना बडवाह को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि नाया पीढाय बुजुर्ग से एचएफ डीलक्स मोटरसायकल से व्यक्ति कच्ची हाथभट्टी शराब बेचने लेकर जाने वाला है। बडवाह पुलिस ने मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो मोटरसायकल एचएफ डीलक्स आती दिखी जिसकी सीट पर दोनों तरफ थैलिया लटकी थी। नजदीक आने पर घेराबंदी कर आरोपी पूनम उर्फ पूना पिता देवा निवासी रावत पलासिया बडवाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उक्त थैलियों की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से 72 बल्कर लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा बेचने हेतु भरी हुई पायी। उक्त शराब को मौके पर जप्त किया गया। माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष आरोपी द्वारा जमानत प्रस्तुुत किया गया जिसका विरोध अपर लोक अभियोजक युवराज गुजराथी ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन