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सागर-माँ बेटी से मारपीट करने वाले,कार में अवैध शराब परिवहन करने वाले,कुल्हाड़ी से हमला करने वाले,गो वंश का अवैध परिवहन करने वाले एवम आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालो की जमानत  के आवेदन निरस्त


सागर जिले के न्यायालयीन फैसले

 

सागर-माँ बेटी से मारपीट करने वाले,कार में अवैध शराब परिवहन करने वाले,कुल्हाड़ी से हमला करने वाले,गो वंश का अवैध परिवहन करने वाले एवम आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालो की जमानत  के आवेदन निरस्त

01.माॅ-बेटी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

02.अल्टो कार से अवैध शराब का परिवहन करने वाले
आरोपी की जमानत निरस्त।

03.कुल्हाडी से गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

04.गौवंश का अबैध परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

05.आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले कि जमानत निरस्त।

प्रकरण 01
दिनांक 26.09.2020

माॅ-बेटी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राधेलाल पिता प्यारेलाल राय निवासी ग्राम किरौन तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना में रिपोर्ट लेख कराई कि फरियादिया मजदूरी का काम करती है। देवी सिंह साहू के यहां मजदूरी करती है देवी सिंह साहू को राधे खंगार किसी बात पर गंदी गंदी गालिया दे रहा था। फरियादिया ने आरोपी राधे खंगार को गाली देने से मना किया तो आरोपी फरियादिया को गाली देने लगा और मारने के लिए आया। फरियादिया अपने घर के अंदर पहुची तो आरोपी ने घर के अंदर चला गया और मारपीट की। फरियादिया को बचाने उसकी बेटी आयी तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की और जाते समय धमकी दी कि तुम लोंग गांव में नही रह पाओगे, जान से खत्म कर देगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 452,294,323,506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राधे खंगार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

प्रकरण 02
26 सितंबर 2020

अल्टो कार से अवैध शराब का परिवहन करने वाले
आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अंकित नामदेव निवासी देवरी जिला जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी अंकित नामदेव के द्वारा दिनांक 19.09.2020 को अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 08 जी 5677 वाहन में 20 पेटी कुल 1000 पाव देशी लाल मसाला शराब जो 50 बल्क लीटर से अधिक है, को अवैध रूप् से रखकर परिवहन करते हुए पाया गया। आरोपी को गिरिफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अंकित नामदेव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

प्रकरण 03
दिनांक 25.09.2020

कुल्हाडी से गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रूप सींग पिता पुनु सौंर उम्र 40 साल एवं श्रीमती गेंदा रानी पति रूप सींग सौंर उम्र 38 साल निवासी खडे़रा बेलखादर थाना बहेरिया जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी किरण गुप्त, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 294, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया है। आरोपीगण द्वारा फरियादी को कुल्हाडी से अगूंठे पर मारना बताया है जिसके कारण गंभीर प्रकृति की चोट कारित हुई है। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपीगण साक्षीगण को डराने धमका सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण रूपसींग एवं गेंदारानी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

प्रकरण 04
दिनांक 25.09.2020

गौवंश का अबैध परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शाकिर खान पिता अली हुसैन खान उम्र 32साल निवासी लक्ष्मीपुरा थाना भालपुरा जिला टाॅक राजस्थान एवं शाजिद खाॅ पिता बहादुर खाॅ निवासी इस्लाम नगर थाना भालपुरा जिला टाॅंक का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी किरण गुप्त, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम धारा 4, 6, 6क, 7 और 10 मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण के वाहन से 36 नग नाटा बछड़ा वाहन में ढूस-ढूस कर भरे थे जिसमें से एक बछड़े की मृत्यु भी हो गयी थी। अपराध गंभीर प्रकृति का है आरोपीगण द्वारा बछड़े के क्रय किये जाने संबंधी कोई रशीद प्रस्तुत नहीं की। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण साकिर खान एवं साजिद खाॅ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

प्रकरण 05

दिनांक 25.09.2020

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- सुश्री अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण सोना जैन, आलोक जैन, चम्पाबाई जैन सभी निवासी ग्राम दलपतपुर बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 31.08.2020 को मृतक मुन्ना लाल जैन के पुत्र द्वारा पिताजी को घर पर नही पाया तो ढूढने गये। खोजने पर पता चला कि मुन्ना लाल जैन कुआं में डूब गये और उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बण्डा में दर्ज कराई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी व अन्य संबंधित लोगो के कथनों से पता चला कि आरोपीगण द्वारा दिनांक 30.08.2020 को कडोरी जैन एवं पवन जैन के बीच दीवार के विवाद को मृतक मुन्नालाल जैन द्वारा बीच बचाव कर मामले को शांत कराये जाने पर से आरोपीगण द्वारा मृतक को गंलियां दी और इसप्रकार मानसिक रूप से प्रताडित किया कि मृतक आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। मृतक मुन्नालाल जैन ने कुआं के पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 294,306,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण सोना जैन, आलोक जैन, चम्पाबाई जैन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

सौरभ डिम्हा
मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला सागर म.प्र.

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