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भिंड-दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले, नाबालिक बेटी के साथ अश्लील हरकत करनेबवाले बाप की,मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी, अवैध शराब बेचने वाले, एवम अवैध रेत खनन करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज।

भिंड जिला न्यायालयीन फैसले।
दिनांक 26 सितंबर 2020

01.दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

02.नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले कलयुगी बाप का जमानत आवेदन निरस्त।

03. जाति सूचक गालियां देने एवं ईट-पत्थर से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।

04.अवैध रूप से जहरीली शराब रखने और बेचने वाले आरोपी को नही मिली जमानत।

05.अवैध रेत का खनन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त।

06.वन्य जीव संरक्षण समन्वयको की समीक्षा बैठक संपन्न।

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प्रकरण 01

दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अरविंद मिश्रा उर्फ लालू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 03/09 धारा 302/34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया कि दिनांक 02/01/2009 को दिन में 12ः15 बजे फरियादी अखलेश भारद्वाज का छोटा भाई रमणेष भारद्वाज संतोषी माता धर्मषाला के सामने मुकेश व ऋषी के साथ बात कर रहा था तभी संतोष उर्फ बाई, आरोपी लालू मिश्रा, अभी तोमर व डिम्पल उर्फ रामू बाजपेई दो मोटरसायकल पर बैठकर आये। चारो लोग बंदूके लिये हुये थे। आरोपी लालू ने रमणेष से गाली देकर कहा कि उसकी वसूली में टांग अड़ाता हैं और इतना बोलकर आरोपी ने अपनी 12 बोर दुनाली बंदूक से करीब 4 फीट की दूरी से रमणेश की खोपड़ी में गोली मार दी, जिससे रमणेश मौके पर ही गिर गया। मुकेश के द्वारा फरियादी को खबर की गई तो फरियादी मौके पर पहुंचा तब तक चारों लोग मोटरसायकल से भाग गये। रमणेष को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।

अमोल सिंह तोमर
एडीपीओ भिंड

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प्रकरण 02

नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले कलयुगी बाप का जमानत आवेदन निरस्त

मेहगांव(भिंड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव जिला भिंड के न्यायालय में आरोपी पिता द्वारा जमानत आवेदन पेश किया। अभियोजन द्वारा उक्त आवेदन माँ विरोध किया गया। अभियोजन से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 14.09.2020 के रात करीब 12ः30 के बात होंगी फरियादिया अपनें बच्चों के साथ घर में नीचे वाले कमरें में सो रही थी फरियादिया के पति छत पर ऊपर सो रहे थे तभी फरियादिया ने पीड़िता के रोने के आवाज सुनी तब फरियादिया जागी फरियादिया ने देखा कि पीड़िता की पजामी का नाड़ा कटा हुआ है तब फरियादिया ने पीड़िता से पूछा तब पीड़िता रोते हुए बताया कि जब मैं सो रही थी तब आरोपी आया और मुझे जगाकर दूसरे कमरें मे ले गया और मेरी पजामी का नाड़ा खोल दिया और प्राइवेट पार्ट में फेवीक्विक डाल दिया, पीड़िता चिल्लाई तब आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगें उक्त घटना पर से थाना गोरमी द्वारा अप0 क्र0 248/2020 धारा 376(2)च , 376(3) , 506 भादवि0 5/6 पाॅक्सों एक्ट में कायमी कर विवेचना में लिया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
आकिल अहमद खाँन
एडीपीओ मेहगाँव

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प्रकरण 03

जाति सूचक गालियां देने एवं ईट-पत्थर से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्या‍यालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जाति सूचक गालियां देने एवं ईट-पत्थर से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी मोनू उर्फ हलीम खांन द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि आरोपी मोनू उर्फ हलीम खांन एवं अन्य सह आरोपीगण ने साथ मिलकर अपनी छत पर जाकर फरियादिया के साथ अश्लील एवं जातिसूचक गाली गलौच की तथा फरियादिया एवं उसके परिजनो को जान से मारने की नियत से ईंट पत्थर फेंककर मारे तथा सह आरोपी छुटकी द्वारा चाकू एवं अन्य सह आरोपियों द्वारा लाठी से मारपीट की गई जिससे उन लोगो को चोटे आई तथा पत्थर लगने से कलावती की मृत्यु हो गई और आहत विष्णु की इलाज के दौरान जे.ए.एच. ग्वालियर में मृत्यु हो गई। उक्त‍ घटना पर से आरोपी एवं अन्य के विरूद्ध सिटी कोतवाली भिण्ड में अपराध क्रमांक 224/2020 अंतर्गत भादवि की धारा 302,307,323,294,147,148,149,188,271 एवं एसी.सी./एस.टी. एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

अमोल सिंह तोमर
एडीपीओ भिंड

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प्रकरण 04

अवैध रूप से जहरीली शराब रखने व बेचने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत//

भिण्ड। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में अवैध रूप से जहरीली शराब रखने व बेचने के आरोपी अतवीर सिंह उर्फ बल्लू सिंह के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि दिनांक 19/09/2020 को पुलिस द्वारा विवेचना व इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस थाना अटेर ने आरोपी अतवीर सिंह उर्फ बल्लू सिंह के आधिपत्य की दुकान की तलाशी लेने पर 6 पेटी में देशी शराब जिसमें प्रत्येक में 50-50 क्वार्टर एवं खुदरा 18 क्वार्टर मिले, प्रत्येक क्वार्टर 180 एम.एल. का हैं जो 318 क्वार्टर होकर कुल 57.240 एम.एल. मदिरा हैं। जिसे रखने व बेचने का आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। उक्त शराब को मौके से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अटेर में अपराध क्रमांक 188/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अमोल सिंह तोमर
एडीपीओ भिण्ड

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प्रकरण 05

अवैध रेत का खनन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 05.06.2020 को अभियोगी नेहा यादव मय शासकीय वाहन हमराह फोर्स के कस्बा भ्रमण के दौरान मौ-मेहगांव रोड पर पेट्रोल पंप के आगे कोंहार गांव के पास पहुँची तो वहां मौ तरफ दो ट्रेक्टर जिनकी ट्राॅली में रेत भरकर आते दिखे जिनमें से एक ट्रेक्टर चालक पुलिस की गाड़ी देखकर रेत को रोड खाली कर आगे ले जाकर ट्राॅली के पहिये की टोंटी तोड़कर हवा निकाल दी, दूसरे ट्रेक्टर का पीछा किया तो पेट्रोल पंप के पास आकर उसने ट्रेक्टर खेतों में ले जाकर फंसा लिया चालक ट्रेक्टर को छोड़कर भाग गया उक्त ट्रेक्टर कों राहगीरों की मदद से निकलवा कर थानें ले आयें ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 30 ए0बी0 0487 जिसमे रेत भरा था जिसकी राॅयल्टी नहीं थी। ट्रेक्टर-ट्राॅली को जप्त कर थाने पर रखा गया तथा प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2020 को खनिज अधिकारी खनिज शाखा भिण्ड को पत्र क्रमांक 1196/2020 पर भेजा था जांच के दौरान ट्रेक्टर मालिक धर्मेन्द्र निकला जिसके विरूद्ध धारा 379,414 भा0द0वि0 , अप0 क्रं0 273/2020 पंजीबद्ध किया गया।

दिनाँक 25.09.2020 को अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी धर्मेन्द्र की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।
सहायक मीडिया सेल प्रभार आकिल अहमद खाँन
एडीपीओ मेहगाँव

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न्यूज06

वन्य जीव संरक्षण समन्वयको की समीक्षा बैठक संपन्न

मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर ने बताया कि आज दिनांक 25/9 /2020 माननीय महानिदेशक/ संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश भोपाल श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी के द्वारा कोविड 19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी वन्य जीव संरक्षण की समीक्षा मीटिंग ली गई !बैठक में राज्य समन्वयक श्रीमती सुधा विजय भदोरिया एवं प्रदेश के सभी जिला समन्वयकों वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। सभी वन्य जीव संरक्षण जिला समन्वयकों को निर्देशित किया गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रकरण जो अत्यधिक संवेदनशील हैं wild life criminal से संबंधित है उन्हें चिन्हित किया जाए और सूचीबद्ध कर शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश दिए गए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची एक एवं दो के अनुसार वन्य जीव की जानकारी जांच कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए ! वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में सूक्ष्मता से अध्ययन कर प्राथमिकता से पुराने प्रकरणों का निराकरण किया जाने के निर्देश और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के सजा के प्रतिशत में वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए गए।
जिला लोक अभियोजन कार्यालय भिंड से वन्य जीव संरक्षण जिला समन्वयक श्रीमती हेमलता दहल समीक्षा बैठक में उपस्थित रही।

मीडिया सेल प्रभारी
अमोल सिंह तोमर
एडीपीओ। भिंड

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