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.अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी एवम हत्या के आरोपी की जमानत हुई रद्द

बड़वाह न्यायालय के फैसले।

01.अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई निरस्त

02.हत्या के आरोपियों की जमानत हुई निरस्त

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प्रकरण 01।

अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई निरस्त

कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वाह के मीडिया प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे ने बताया कि आरोपी शशांक पिता दिनेश निवासी सरस्वती नगर बड़वाह द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 2019 से दिनांक 16 मार्च 2020 के मध्य पीड़िता की दुकान पर आना जाना होकर उनके बीच आप से जान पहचान होने से पीड़िता को उसके सरस्वती नगर बड़वाह स्थित घर पर ले जाकर उससे जबरदस्ती बलात्कार किया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिया। आरोपी द्वारा पीड़िता को फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर लिक करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। पश्चात दबाव बनाकर पीड़िता को काटकूट होते हुए पीथमपुर, धार ले गया और 25-30 दिनों तक उसके साथ गलत काम किया। बाद में पीड़िता ने आरोपी को विश्वास में लेकर अपनी बहन से मिलवाने इंदौर ले जाने के लिए कहा जिस पर आरोपी पीड़िता को इंदौर स्थित राजवाड़े पर उसकी बहन से मिलवाने ले गया। तब पीड़िता भागकर अपनी बहन के पास गई और उसके माता-पिता को घटना की सूचना दी। बड़वाह आने पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई, किंतु आरोपी द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होकर अग्रिम जमानत आवेदन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति लिए जाने पर आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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प्रकरण 02

*हत्या के आरोपियों की जमानत हुई निरस्त*
बड़वाह अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जून 2020 को आरोपी लियाकत बेग के पुत्र आमद बेग व महमूद बेग द्वारा रात्रि में किए गए हाफिज पिता कमरुद्दीन की हत्या के संबंध में प्रस्तुत किए गए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वाह के सहायक मीडिया प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे ने बताया कि मृतक कमरुद्दीन ने आरोपी लियाकट की बहन की लड़की से शादी की थी बाद में पुनः दूसरी बहन की लड़की से भी शादी कर लेने के संबंध में उनके बीच हुए विवाद को लेकर दिनांक 11जून 2020 को आरोपीगण द्वारा हाफिज कमरुद्दीन के साथ धारदार हथियार से मारपीट किए जाने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपीगण घटना के दूसरे दिन से ही जेल में बंद है, उनके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर आरोपीगण द्वारा किए गए हत्याकांड को जघन्य हत्याकांड मानते हुए ली अभियोजन द्वारा ली गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए जमानत निरस्त कर दी गई है।

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