शाजापुर जिले के न्यायालयीन फैसले।
26 सितंबर 2020
01.ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त।
02.अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त।
03. मारपीट के आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त।
प्रकरण 01
ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त।
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य के लिए मांग कर लाया था। दिन में खेती का काम करके ट्रैक्टर शाम 7:00 बजे अपने मकान के सामने खड़ा किया था । रात करीब 2:00 बजे उसे ट्रैक्टर स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। करीब 10 मिनट बाद उसने अपने चचेरे भाई हकीम को उठाया और घर के बाहर जाकर देखा तो घर के सामने उसका ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना सुंदरसी पर घटना की रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी 2020 को की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का प्रकट होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की।
प्रकरण 02
अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूसिंह नि. ग्राम जलोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी को न्यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्यायालय में उक्त ट्रेक्टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्यायालय द्वारा उसे न्यस्त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया। न्यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
प्रकरण 03
आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी साजिद अली पिता मजरअली अली उम्र 35 निवासी वार्ड न.2 किला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 19/01/2020 को रात्री करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ घर पर था। फरियादी का भाई इमरान अली जो कि पार्षद है, नमाज पढकर घर आ रहा था, तब घर आकर उसने बताया कि बादशाह, आबिद, इम्तियाज, शाकिब, शाजीद व चांद खां मण्डी वाला, छोटा शकील तथा इम्तियाज, उज्जैन वाले ने उसे चौक पर उसके भाई रिजवान को उधार दिये पैसे मांगने के लिए रोका व मारने दौडे तो वह घर भाग कर आया, उसने घर के बाहर देखा तो घर के बाहर शाजिद तलवार लेकर, इम्तियाज लठ्ठ लेकर, आबिद तलवार लेकर तथा बादशाह चाकू लेकर खडा था। उनके साथ चांद खां मण्डी वाला व छोटा शकील भी था, जो घर के बाहर खडे होकर मां-बहन की नंगी-नंगी गालिंया दे रहे थे। जब उनको गालिंया देने से मना किया तो आरोपी शाजिद ने तलवार की मारी जो फरियादी के दाहिने हाथ की अंगुली में तथा बांये हाथ के पोंचे में चोट लगी जिससे खून निकलने लगा, जब फरियादी का चचेरा भाई फुरकान बीच-बचाव करने आया तो, उसे आरोपी इम्तियाज ने लठ्ठ से मारा जिससे उसके कपाल व कमर पर चोट लगी, तथा उसका भाई इरशाद बीच-बचाव करने आया तो उसे आबिद ने तलवार से मारा जिससे उसको सिर व बाये पैर के घुटने में व जांघ में चोट लगी। इसी तरह फरियादी के परिवार के अन्य सदस्य बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की, तथा घर में घुसकर तोड़-फोड़ की। इसके बाद आरोपीगण जाते-जाते बोले की हमारे पैसे नहीं दिये तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी में की। आज न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर