अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना मण्डलेेश्वर पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल से अवैध शराब लेकर पीएचई रोड से जलूद तरफ आ रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर पंचानो को तलब कर सूचना से आहूत कराया एवं मुखबीर बताये स्था्न पर पहुचे जहा थोडी देर बाद एक मोटरसाईकिल आते दिखी जिसे फोर्स एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर रोका। मोटरसाईकिल पर नंबर एम पी 10 एम यू 1738 लिखा था। उस पर दो व्यक्ति बैठे थे। मोटर साईकिल चलाने वाला अजय पिता कमल था उसके पीछे जगदीश पिता चम्पासलाल ढोली बैठा था। मोटरसाईकिल की सीट पर बीच में सफेद रंग की बोरी रखी थी जिसे चैक करते समय उसमें 62 प्लास्टिक की पन्नी द्रव्य से भरी थी जिसे पंचान को चखाया एवं सुंघाया जिससे उक्त द्रव्य हाथभटटी महुआ शराब होना पाया। उक्त शराब की नापतौल करते 62 बल्क लीटर हाथभटटी कच्ची महुआ शराब होना पाया गया। आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब जप्त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया ।
प्रकरण में आरोपी जगदीश पिता चम्पाीलाल ढोली निवासी ग्राम छोटी खरगोन तहसील महेश्वर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से श्री युवराज गुजराथी अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 9584653384 व्हाा्ा्््््
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन