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अवैध रूप से हाथभटटी मदिरा रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।

अवैध रूप से हाथभटटी मदिरा रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से हाथभटटी मदिरा रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 24 अप्रैल 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी नज्जु बाई पति सियाराम उम्र 36 वर्ष निवासी दामखेडा के कब्जे से बिना लायसेंस के रखी 09 लीटर हाथभटटी मदिरा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्या‍यालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड‍ से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।

अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 9584653384 व्हाटसप
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन

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