- खरगोन जिले के न्यायालयीन फैसले। 24 सितंबर 2020
स्कूल के पास अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।
किराना दुकान से अवैध अंग्रेजी शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।
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प्रकरण 01
स्कूल के पास अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा ग्राम पंधानिया में अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 20 जून 2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पंधानिया में स्कूल के पास अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग ने मुखबीर के बताये स्थानन पर पहुंचकर देखा तो अरोपी हरिराम पिता कालू निवासी पंधानिया अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 15 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा जप्त कर आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट् के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
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प्रकरण 02
किराना दुकान से अवैध अंग्रेजी शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा किराना दुकान से अवैध शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 09.09.2020 को आबकारी वृत्त महेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि सुभाष उर्फ गोलू के ग्राम करोली स्थित मकान से आरोपी बंशी पिता झबरसिंह उम्र 34 वर्ष निवासी दूधी टांडा जिला धार द्वारा सुभाष के मकान में स्थित किराना दुकान से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी वृत्त महेश्वर मुखबीर के बताये अनुसार करोली गांव पहुंचकर आरोपी बंशी की दुकान की विधिवत तलाशी ली तो आरोपी के कब्जेा से दो प्लाीस्टिक की बोरी जिसमें 88 पाव गोवा व्हीस्की, 172 पाव बाम्बे स्पेशल व्हीस्की एवं एक पेटी जिसमें 48 पाव व लूज 18 पाव विदेशी व्हीस्की कुल 58.68 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज खरगोन न्यायालय में पेश किया। जहां आरोपी बंशी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
मो- 7587603527
मीडिया प्रभारी अभियोजन
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन