Breaking News

घर मे घुसकर महिला को डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 

घर मे घुसकर महिला को डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने महिला से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी नरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया रमाबाई  पति मुन्ना लाल रैकवार  ने  अपने लड़के करण रैकवार के साथ  थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख कर आई थी कि नरेंद्र कुशवाहा उसके गांव में रहता है जिससे उसकी करीब 1 महीने से पुरानी बुराई चल रही है। उसी बुराई पर से दिनांक  15  अगस्त 2020 को रात करीब 9:00 बजे नरेंद्र कुशवाहा उसके घर के बाहर आकर गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादिया आवाज सुनकर बाहर आई और गालियां देने से मना किया तो आरोपी नरेंद्र घर के अंदर  आ गया और हाथ में लिए डंडे से  मारपीट करने लगा।  फरियादिया को चोट कारित होने से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर घर के  अंदर से उसका लड़का  बाहर आया जिसने बीच बचाव किया  तो आरोपी भाग गया और जाते-जाते बोला कि वह गुंडा है रिपोर्ट की तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा।  उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना बीना में  प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेंद्र कुशवाहा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

सौरभ डिम्हा
मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला सागर म.प्र.

About live1234

Check Also

जोड़ गणपति हनुमान मंदिर के महंत श्री मंगलदास जी त्यागी भाजपा मण्डल मीडिया प्रभारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया

ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में जोड़ गणपति हनुमान मंदिर के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *