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अवैध रुप से हो रही गांजे की खेती को पुलिस ने किया उजागर

खरगोन से विनोद गोले और सेगाव से दीपक गुप्ता

अवैध रुप से हो रही गांजे की खेती को पुलिस ने किया उजागर
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पुलिस अधीक्षक एवं एएसपी ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
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खरगोन 28 अगस्त 2020/ जिले में अवैध मादक पदाथो के परिवहन, क्रय-विक्रय के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई के संबंध मे सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस एवं एसडीओपी भीकनगांव के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। कार्यवाही की जानकारी शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्रसिंह पंवार एवं भीकनगांव एसडीओपी राजाराम अवास्या ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को दी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना भगवानपुरा को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम बड़िया झिरी फाल्या में सतीराम बारेला एवं मोतीराम बारेला ने अपने कपास के खेत में गांजे के पौधे लगा रखे है। मुखबीर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी ने टीम का गठन किया और मुखबीर द्वारा बताए हुए स्थान ग्राम वड़िया झिरी फाल्या पहुंचकर सतीराम एवं मोतीराम के खेतों की नाकाबंदी कर दबीश दी गई। यहां पर दो पृथक-पृथक व्यक्ति अपने खेत में गांजे के पौधो की गुडाई करते दिखाई दिए। दोनों आरोपी पुलिस फोर्स को देखकर खेतों से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े व्यक्तियों से उनका नाम पूछते पर अपना नाम सतीराम पिता वेरसिंह एवं मोतीराम पिता जामा दोनों निवासी निवासी वड़िया झिरी फाल्या का होना बताया। आरोपी सतीराम बारेला एवं मोतीराम के खेत की तलाशी पृथक-पृथक करने पर कपास की फसल के अंदर करीब 4 फीट से 6 फीट तक के हरे गांजे के पौधे दिखाई दिए। गांजे की खेती करने के लिए लाईसेंस व परमिट का पूछने पर नहीं होना बताया।
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कुल 3 क्विंटल 61 किलो गांजे की किमत 28 लाख रूपए से अधिक
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आरोपी सतीराम के कब्जे के खेत से उखाडे गए गांजे के 325 पौधे का वजन 191 किलो ग्राम होना पाया गया तथा आरोपी मोतीराम के कब्जे के खेत से उखाड़े गए गांजे के 357 पौधे का वजन करते 170 किलो ग्राम होना पाया गया। दोनो व्यक्तियों के कब्जे के खेत ग्राम वड़िया झीरी फाल्या से अवैध मादक पदार्थ गांजा के कुल 682 पौधे वजन कुल 3 क्विंटल 61 किलो ग्राम कुल किमत 28 लाख 88 हजार रूपए है। दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपियो के विरुध्द थाना भगवानपुरा पर अपराध क्रमांक 261/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। कार्यवाहीं में भगवानपुरा उनि वरूण तिवारी, सउनि रमेशचंद्र भास्करे, तिलक ढ़ाकसे, प्रआर. बाबुलाल, दिलीप ठाकरे, शक्ति सिंह, आर जीवन, लोकेश दशरथ, आशाराम, शुभम, आशीष अजनारे, अमित श्रीपाल, शैलेंद्र, दुर्गाविजय, मुकेश पटेल का सराहनीय योगदान रहा।

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