खरगोन-नवरत्न मल जैन(जनसंपर्क न्यूज़)
अब बिना वैध अनुमति के कोई भी हॉस्पिटल नहीं होगा संचालित ।फॉयर एनओसी 7 दिनों में पूर्ण करनी होगी
कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय व अशासकीय अस्पताल प्रबंधन के साथ की बैठक
खरगोन 27 अगस्त 22/नवीन कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी शासकीय और अशासकीय अस्पताल प्रबंधन की बैठक ली। कलेक्टर श्री कुमार ने अस्पताल प्रबंधन के सदस्यों से कहा कि किसी अस्पताल में कोई घटना घटित होती है तो नागरिकों को असुविधा के साथ-साथ शहर या नगर की भी बड़ी बदनामी होती है। हालांकि कोई भी नर्सिंग होम प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित अनुमतियां लेना अनिवार्य होता है। इसके पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए हैं और निरंतर जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद ऐसी स्थिति निर्मित होती है। इसमें न सिर्फ फॉयर ऑडिट बल्कि और भी कई अनुमतियां है जो पूर्व से ही होना चाहिए। शासन द्वारा निर्धारित जो भी सेफ्टी के नॉर्म्स है उनको सुनिश्चित किया जाना होगा। बैठक में सीएमएचओ डॉ. डीएस चौहान, सिविल सर्जन ड़ॉ. अमरसिंह चौहान, डीपीएम मनीष भद्रवाले और सभी सीएससी के बीएमओ तथा निजी अस्पतालों के प्रबंधन सदस्य मौजूद रहे।
इन निर्देशों को निरंतर सुनिश्चित करना होगा
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि फॉयर सेफ्टी के लिहाज से जो नॉर्म्स निर्धारित है। उसे सुनिश्चित किया जाना होगा। इसके अलावा अस्पताल भवन निर्माण संबंधी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण हो। कोई भी अस्पताल/नर्सिंग होम बिना वैध अनुमति के संचालित नहीं करेगा। अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही फायर एनओसी का टेम्पररी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मेडिकल बोर्ड का बॉयोमेडिकल मैनेजमेंट का प्रमाण पत्र और अगर अस्पताल में लिफ्ट है तो उसका प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। साथ ही अगर कोई प्रबंधन फ़ूड सप्लाई कर रहा है तो खाद्य सुरक्षा का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
नगर पालिका बनाएगी समिति
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कुमार ने फॉयर सेफ्टी से सम्बंधित एनओसी प्राप्त करने के लिए 7 दिनों का समय दिया है। जबकि व्यवस्थित पार्किंग के लिए 45 दिनों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मौजूद खरगोन सीएमओ प्रियंका पटेल को निर्देश दिए कि अस्पतालों की जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित करें। इसमें एक डॉक्टर को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं।