258 शौचालयो की वसूली राशि नही जमा करने पर सरपंच पर होगी सिविल जेल की कार्यवाही
धारा 40 के तहत ठीकरी सरपंच को हटाया गया पद से।
हेमराज मालवीय ठीकरी
बड़वानी 29 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने ग्राम पंचायत ठीकरी की सरपंच श्रीमती राधाबाई खन्ना को 258 बनने वाले शौचालय नहीं बनवाने एवं वसूली हेतु शेष 3 लाख रूपये की राशि जमा नही करवाने पर जहाॅ उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच पद से पृथक कर दिया है। वहीं निर्धारित तिथि 17 नवम्बर तक शेष 3 लाख रूपये की राशि जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत नहीं करने पर सिविल जेल की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये है।
जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत ठीकरी की सरपंच से शेष 258 शौचालय की राशि वसूली हेतु 26 अक्टूबर 2012 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी ने आरआरसी जारी की थी। जिस पर से श्रीमती खन्ना 21 अक्टूबर 2016 को जिला पंचायत में 67600 रूपये एवं 22 दिसम्बर 2016 को 1 लाख रूपये, इस प्रकार 1.67 लाख रूपये की रसीद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर को प्रस्तुत की थी।
तत्पश्चात यह प्रकरण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिसूचित किया गया। जिस पर से श्रीमती राधाबाई खन्ना ने 6 अक्टूबर 2017 को उपस्थित होकर शेष राशि 3 लाख रूपये जमा कराने हेतु एक माह का समय चाहा था, किन्तु उक्त राशि जमा नहीं कराई गई। जिस पर से जिला पंचायत सीईओ द्वारा सरपंच के कार्यकाल में शासन द्वारा वृद्धि करने से उन्हें हटाने का अधिकार कलेक्टर के पास आ जाने से उक्त कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया था। जिस पर से उनके विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है। जबकि दोषी सचिव पर नियमानुसार कार्यवाही जिला पंचायत के द्वारा की जायेगी ।
ज्ञातव्य है कि ग्राम पंचायत में 622 शौचालय निर्मित किये जाने थे, जिसमें से सरपंच एवं सचिव द्वारा 364 शौचालय निर्मित किये गये। इस प्रकार शेष 258 शौचालय के लिये उन पर 567600 रूपये की वसूली निर्धारित की गई थी। इसमें से अभी तक 267600 रूपये जमा करवाये गये है। जबकि अभी 3 लाख रूपये की वसूली शेष है।