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विकलांग महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

दिनांक 20.09.2020

विकलांग महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटेराजा पिता करन सिंह लोधी निवासी थाना भानगढ़ जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया जोकि बिकलांग है, ने अपने पति के साथ थाना उपस्थित होकर लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 14.09.2020 को रात करीब 9 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी। रास्ते मे आरोपी छोटेराजा ने बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया, फरियादिया चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग आ गए जिन्हें देख आरोपी छोटेराजा भाग गया और धमकी दी कि अगर रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना फरियादिया ने अपने पति को बताई। लेखीय आवेदन के आधार पर थाना भानगढ़ ने प्रकरण अंतर्गत धारा 354, 506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी छोटेराजा लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर उप जेल खुरई भेज दिया गया।

सौरभ डिम्हा
मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला सागर म.प्र.

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