नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी अर्पित राजपूत पिता रूप सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी सुभाष नगर वार्ड तहसील व जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव रूसिया सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी जिसकी उम्र 16 साल 04 माह है, दिनांक 31.07.2020 के रात करीबन 03ः00 बजे से घर पर नही है। आस-पडोस में तलाष किया नही मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया। मुझे शक है कि अर्पित राजपूत जो घर पर नही है उसकी लडकी को भगाकर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग के दस्तयाव होने पर बताया गया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया तथा प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं 3/4 एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अर्पित राजपूत का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
सौरभ डिम्हा
मीडिया प्रभारी(अभियोजन)
जिला सागर