बडवाह-नवरत्न मल जैन
जीजा ने की साली के साथ जबरजस्ती ,रिश्ते को किया कलंकित
20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 50 हजार रू.के अर्थदण्ड से दण्डित किया
बड़वाह—- जीजा ने की साली के साथ जबरजस्ती रिश्ते को किया कलंकित की घटना का मामला गुरुवार को विशेष न्यायालय पासको बड़वाह मे 12 माह 13 दिनो मे प्रकरण की सुनवाई की गई|जिसमे आरोपी को 20 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपए की राशि से अर्थदण्ड से दण्डित किया|
जानिए क्या हुआ था उस दिन का मामला
कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया कि आरोपी महेश पिता लक्ष्मण बारेला उम्र 21 वर्ष निवासी कड़की बारूल थाना बलवाड़ा मे हुई थी|15 जनवरी 2021 की है। घटना के दिन पीडिता की मझली बहन और उसका पति महेश बच्ची को लेकर पीडिता के घर आये हुए थे।रात्रि को खाना खाकर पीडिता,उसकी मझली बहन, जीजा महेश तथा पीडिता की एक अन्य छोटी बहन घर के एक कमरे में सोये हुए थे तथा पीडिता के माता पिता दूसरे कमरे में सोये हुये थे।रात को पंखा बंद हो जाने से गर्मी होने के कारण पीडिता की मझली बहन उसकी छोटी बच्ची और दूसरी छोटी बहन को लेकर बाहर आंगन में सोने चली गई तथा पीडिता और उसका जीजा उसी कमरे में सो सोये हुए थे।रात्रि में लगभग 2 बजे के बीच जीजा महेश पीडिता के पास आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तो पीडिता ने ऐसा करने से मना किया,किन्तु उसका जीजा नहीं माना और उससे यह कहते हुए कि साली तो आधी घरवाली होती है|
पीडिता ने घर में झगडे़ होने के डर से उक्त घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया
आरोपी महेश पिता लक्ष्मण बारेला ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और बाद में कहा कि किसी को यह बात बताना नहीं।पीडिता ने घर में झगडे़ होने के डर से उक्त घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया।फिर जब भी उसका जीजा पीडिता के घर आता तो उसके साथ बलात्कार करता था।जिससे पीडिता कुछ दिनों से मासिक धर्म से नहीं हुई और उसके पेट में दर्द हो रहा था तो उसने अपनी मां को पेट में दर्द होने वाली बात बतायी तो उसकी मां ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टार ने उसे गर्भवती होना बताया।फिर पीडिता और उसके परिवार ने चाईल्ड केयर में सूचना दी और कोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए आवेदन दिया तथा थाना बलवाडा पर उक्त घटना की रिपोर्ट की थी।फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना बलवाडा पर आरोपी महेश के विरूद्ध भादवि एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध क्र. 196/21 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 50,000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया
विशेष न्यायालय पासको बड़वाह ने आरोपी महेश पिता लक्ष्मण बारेला को भादवि की धारा एवं पॉक्सो एक्ट की धारा का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा-सभी धाराओं में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 50,000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।