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खरगोन-हत्या की नियत से फालिये मारने वाले,अवैध शराब बेचने एवम रखने वाले आरोपियों की जमानत रद्द।एवम मूक वन्य प्राणियों की आवाज बने अभियोजन अधिकारी।

खरगोन जिले के न्यायालयीन फैसले।

01.हत्या की नियत से फालिये मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।

02.अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।

03.दुकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।

04.अवैध शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।

05.मूक वन्यप्राणीयों की आवाज बनें अभियोजन अधिकारी – श्री पुरुषोत्तम शर्मा

प्रकरण 01
दिनांक 29 सितम्बर 2020

हत्या की नियत से फालिये मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बडवाह द्वारा हत्या़ की नियत से फालिया मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 11 अगस्त 2020 को पीडित शिव पिता चैनसिंह निवासी ग्राम बरझर जब खेत से चारा काटकर अपनी मोटरसायकल पर बांध रहा था तभी पीछे से गांव का ही आरोपी अनिल पिता कैलाश आया। शिव ने अनिल को देखकर उसे जब घर तरफ चलने का बोला तो आरोपी अनिल ने घर जाने से मना कर दिया तब पीडित चारा बांधने लग गया, चारा बांधने की बात को लेकर आरोपी अनिल ने जान से मारने की नियत से फालिये से शिव पर कई वार किये जिससे उसे गंभीर चोटें आयी। खून से लथपथ शिव जान बचाकर वहां से भागकर आया और अपने भतीजे नरेन्द्र व गांव के अन्य लोगों को उक्त घटना के बारे में बताया। पीडित के भतीजे नरेन्द्र ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बलवाड़ा पर दर्ज करायी। पुलिस थाना बलवाड़ा द्वारा आरोपी अनिल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया तब न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा। आरोपी जेल में पहले से निरूद्ध है इस आधार पर उसने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बडवाह के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक बडवाह चम्पालाल मुजाल्दे ने किया जिससे सहमत होकर न्यायालय बडवाह ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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प्रकरण 02

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा ग्राम पंधानिया में अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 12 जून 2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पंधानिया में हरिजन मोहल्ला में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग ने मुखबीर के बताये स्थानन पर पहुंचकर देखा तो आरोपी राधेश्याम पिता कैलाश निवासी पंधानिया अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 12 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।

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प्रकरण 03
दिनांक 28 सितम्बर 2020

दुकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा दुकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 09/09/2020 को आबकारी विभाग महेश्वर ने मुखबीर सूचना पर स्वतंत्र साक्षीगण के साथ आरोपी मंगलसिंह के मकान एवं दुकान से एक थैले में भरे विदेशी शराब लंदन प्राइड के 46 पाव , बॉम्बे स्पेशल के 78 पाव तथा 03 कार्टून्स में भरे देशी शराब कुल 296 पाव एवं एक पेटी में भरी 20 नग लेमाउंट बीयर रखने का वैध लायसेंस नही होने पर उक्त शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया ।

प्रकरण में आरोपी मंगलसिंह पिता हीरालाल भाबर उम्र 36 वर्ष निवासी होलीमाल जीरात तहसील महेश्वर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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प्रकरण 04

दिनांक 29 सितम्बर 2020

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज ।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा विक्रय हेतु अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29 अगस्त 2020 को पुलिस थाना मण्डलेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम धरगांव से ग्राम झापडी के रास्ते् एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने के लिये जाने वाला है। मुखबिर के बताये स्था‍न पर पहुंचकर पुलिया के किनारे आड़ में एक व्यक्ति दिखायी दिया जिसके पास एक बडा बेग था। उस व्यक्ति को पुलिस ने हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़कर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम भूरेसिंह उर्फ डमरू पिता फूलसिंह निवासी ग्राम धरगांव का होना बताया एवं उसके बेग की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से कुल 65 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब की पोटलियां भरी हुई मिली। पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया तब न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा। आरोपी जेल में पहले से निरूद्ध है आरोपी ने अपनी जमानत हेतु पुन: आवेदन चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया जिससे होकर न्यायालय खरगोन ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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प्रकरण 05

मूक वन्यप्राणीयों की आवाज बनें अभियोजन अधिकारी – श्री पुरुषोत्तम शर्मा

जिला अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि वन एवं वन्यजीव के प्रकरणों में अभियोजन अधिकारियों की दक्षता संवर्द्धन हेतु राज्य स्तरीय वेबीनार सम्पन्न हुआ । अब विलुप्‍तप्राय वन्‍यजीव का शिकार करने वाले शिकारियों को नहीं बख्‍शा जावेगा | दिनांक 25.09.2020 को जिला समन्‍वयक(वन/वन्‍यप्राणी) की राज्‍य स्‍तरीय समीक्षा बैठक महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्‍य प्रदेश भोपाल की अध्‍यक्षता में बेबीनार के माध्‍यम से आयोजित की गई समीक्षा बैठक का संचालन राज्‍य समन्‍वयक(वन/वन्‍यप्राणी) लोक अभियोजन मध्‍य प्रदेश द्वारा किया गया। श्री शर्मा ने शिकारियों पर शिकंजा कसने एवं सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाने बावत पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि ​ विलुप्‍तप्राय वन्‍यजीव के शिकार के प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर शासन स्‍तर पर चिन्हित कराये जाकर त्‍वरित निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है।
​सभी जिला समन्वयक (वन-वन्‍यप्राणी) को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसूचित वन्यप्राणी से संबंधित वन्‍यप्राणी आपराधिक प्रकरणों एवं अतंर्राज्‍यीय/अंतरराष्‍ट्रीय वन्‍यजीव अपराधों कि तस्‍करी से सबंधित प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट जैसे रिमांड, जमानत, वाहन सुपुर्दनामा, प्रोडक्‍सन वारंट, सजा एवं बरी आदि राज्‍य समन्‍वयक (वन/वन्‍यप्राणी) लोक अभियोजन मध्‍यप्रदेश लोक अभियोजन मध्‍यप्रदेश को प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि ​राज्य ​समन्वयक द्वारा ऐसे प्रकरणों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाकर तत्‍काल प्रभाव से दिन प्रतिदिन संचालक लोक अभियोजन मध्‍यप्रदेश को अवगत कराया जाये एवं शसक्त पैरवी कर अपराधियों को अधिकतम सजा कराइ जा सके।

मीडिया प्रभारी
अमरेन्द्र कुमार तिवारी
7587603527
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन

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