दिनांक 21 सितंबर 2020
अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त।
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी श्री महेश कुमार माली, शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी को न्यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्यायालय में उक्त ट्रेक्टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्यायालय द्वारा उसे न्यस्त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया। न्यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार किया था। आज न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती ममता पाराशर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर